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तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
Updated Thu, 07 Sep 2017 11:32 PM IST
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तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश वीरभद्र ने तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि थाना लोनीकटरा के ग्राम सरायं पांडे निवासी प्रदीप कुमार ने अपनी बहन आनन्द कुमारी की शादी ग्राम राघोपुर निवासी सन्तोष कुमार के साथ किया था। दहेज में पचास हजार रुपये व बाइक की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी ने होने पर 17 जून 10 रात करीब ग्यारह बजे उसकी देवरानी रजनी ने उसे मारापीटा तथा पति संतोष व देवर रामकुमार ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। जिससे सिविल अस्पताल लखनऊ में इलाज दौरान 25 जून 10 को मृत्यु हो गई थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त पति संतोष कुमार को आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड तथा अभियुक्त रजनी व रामकुमार को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश वीरभद्र ने तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि थाना लोनीकटरा के ग्राम सरायं पांडे निवासी प्रदीप कुमार ने अपनी बहन आनन्द कुमारी की शादी ग्राम राघोपुर निवासी सन्तोष कुमार के साथ किया था। दहेज में पचास हजार रुपये व बाइक की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी ने होने पर 17 जून 10 रात करीब ग्यारह बजे उसकी देवरानी रजनी ने उसे मारापीटा तथा पति संतोष व देवर रामकुमार ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। जिससे सिविल अस्पताल लखनऊ में इलाज दौरान 25 जून 10 को मृत्यु हो गई थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त पति संतोष कुमार को आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड तथा अभियुक्त रजनी व रामकुमार को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।