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बांदा: ससुर को गोली मारने में दस साल की कैद
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बांदा। स्टेशन रोड में अपने चचिया ससुर को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के जुर्म में 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। स्टेशन रोड निवासी पप्पू सिंह (20) को 22 जुलाई 2012 को उसके दामाद अरविंद सिंह (लामा, देहात कोतवाली) ने तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था।
गोली नाक में लगी थी। घटना के पीछे अरविंद सिंह द्वारा पत्नी पूनम को प्रताड़ित किए जाना था। पूनम पप्पू सिंह की भतीजी है। अरविंद की सास राजकुमारी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अरविंद अदालत में हाजिर होकर जेल चला गया था।
पुलिस ने रिमांड में लेकर तमंचा बरामद किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने 10 गवाह पेश किए। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अरविंद सिंह को धारा 307 में 10 वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। धारा 3/25 में 5 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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गोली नाक में लगी थी। घटना के पीछे अरविंद सिंह द्वारा पत्नी पूनम को प्रताड़ित किए जाना था। पूनम पप्पू सिंह की भतीजी है। अरविंद की सास राजकुमारी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अरविंद अदालत में हाजिर होकर जेल चला गया था।
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पुलिस ने रिमांड में लेकर तमंचा बरामद किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने 10 गवाह पेश किए। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अरविंद सिंह को धारा 307 में 10 वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। धारा 3/25 में 5 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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