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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 20 Aug 2021 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 11:30 PM IST
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Rape accused's bail application rejected
बांदा। घुमंतू बिरादरी की युवती को झांसा देकर अपने घर में कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
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उधर, बैंक से धोखाधड़ी कर रुपये निकालने वाले साइबर क्राइम के मुख्य आरोपी की भी जनपद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। शहर कोतवाली क्षेत्र में अलीगंज पुलिस चौकी के पास के निवासी मुबीन खां 17 मार्च 2021 को शहर में खुरहंड गांव से सिलबट्टा टांकने आई घुमंतू परिवार की युवती को झांसा देकर अपने घर ले गया और कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। कचहरी ले जाकर राजीनामा का प्रयास किया।
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युवती अपने पति के साथ कोतवाली पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर दूसरे दिन मुबीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। वकील के माध्यम से आरोपी ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की।
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बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने पैरवी की।
उधर, बैंक से 1,82,645 रुपये धोखाधड़ी कर निकालने के साइबर क्राइम के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। आरोपी जेल में है। देहात कोतवाली क्षेत्र के जौरही गांव निवासी अखिलेश कुमार प्रजापति पिछले मई माह में अपने मित्र को झांसा देकर उसका खाता नंबर आदि हासिल कर लिया और अपने परिजनों के खातों में पांच बार में राशि ट्रांसफर करा ली।

पता चलने पर साथी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अखिलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। बृहस्पतिवार को जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने पैरवी की।
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