{"_id":"589f50214f1c1b865237d132","slug":"quota-license-revoked-two-shops-two-suspended","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोटे की दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त, दो निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोटे की दो दुकानों के लाइसेंस निरस्त, दो निलंबित
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
Updated Sat, 11 Feb 2017 11:25 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राशन वितरण में अनियमितता व लापरवाही की शिकायत पर डीएसओ ने सस्ती दर की दो दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया और दो दुकानों को निलंबित कर दिया। निरस्त की गई दुकानों की जमानत राशि जब्त कर ली गई है। जबकि निलंबित कोटेदारों से सप्ताह भर में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
विज्ञापन
आपूर्ति विभाग में इन दिनों पात्रों को अपात्र बताकर राशन कार्ड काटने और नए नाम जोड़ने में जमकर खेल चल रहा है। अब कोटे की दुकानों के लाइसेंस निलंबन व बहाली में कमाई शुरू हो गई है। राशन कार्ड धारकों की शिकायत पर चार कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
डीएसओ ने बबेरू तहसील के पल्हरी ग्राम पंचायत में कमलाकांत का कोटा निलंबित कर दिया। नगर पंचायत बबेरू में राघवपुर का कोटा निरस्त किया गया। वहीं सदर तहसील में दोहा गांव के नवल किशोर का कोटा निलंबित किया है। पैलानी में गलौली के कोटेदार सलीम खान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन
निरस्त की गई दुकानों की पांच-पांच हजार रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गई है। उधर, कोटे की दुकानों के निलंबन व निरस्तीकरण की कार्रवाई लोगों के गले नहीं उतर रही है। कोटेदारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राशन वितरण में मामूली कमीशन के बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन पूर्ति निरीक्षक अवैध वसूली करते हैं। असमर्थता जाहिर करने पर कार्रवाई हो जाती है। डीएसओ निर्मलेंदु कुमार ने लापरवाह व नियमों की अनदेखी करने वाले कोटेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।