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Banda News: अब छेड़खानी मामले में दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 30 Oct 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 30 Oct 2026 11:23 PM IST
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Now the culprit in the molestation case gets three years' imprisonment
बांदा। मटौंध थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने वाले एक ही आरोपी को अब दूसरे मामले में भी सजा सुनाई गई है।
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विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने छेड़खानी के मामले में दोषी परसू को तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इससे पहले इसी पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में भी उसे सजा हो चुकी है। वहीं, छेड़खानी के मामले में नामजद तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार, मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 12 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार लोगों परसू, सुनील, महेश्वरवा और मतवा ने घर में घुसकर उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी की थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 31 जुलाई 2019 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने परसू को दोषी माना, जबकि सुनील, महेश्वरवा और मतवा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार इसी किशोरी के साथ छेड़खानी के बाद दुष्कर्म करने के मामले में परसू को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।

वर्तमान में वह हाईकोर्ट से जमानत पर था। अब छेड़खानी के मामले में सुनाई गई सजा के तहत जुर्माना अदा नहीं करने पर उसका सजायाफ्ता वारंट जारी कर जेल भेजा जाएगा।
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