फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Husband imprisoned for killing dowry

बांदा: दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद

Mon, 23 Nov 2020 10:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2020 10:33 PM IST
विज्ञापन
Husband imprisoned for killing dowry
बांदा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या का जुर्म साबित हो जाने पर अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। बूढ़े सास-ससुर को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी पति पिछले साढ़े 6 वर्ष से जेल में है।
विज्ञापन

शहर के गायत्री नगर निवासी हर प्रसाद गुप्ता ने 21 मई 2014 को तिंदवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी पूजा (25) की शादी तिंदवारी के संतोषी नगर निवासी अवधेश गुप्ता पुत्र शिवशरण के साथ नवंबर 2010 में की थी।
विज्ञापन

ससुराल वाले दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पूजा को प्रताड़ित कर रहे थे। 2 लाख रुपये, फ्रिज, टीवी, चार पहिया वाहन आदि की पति मांग करता रहा। 20 मई 2014 की शाम ससुराल में पूजा की हत्या कर शव फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने विवेचना में पति, सास व ससुर को दोषी ठहराया और जेठ व ननद के नाम हटा दिए। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने 5 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को अपर जिला जज ने पति अवधेश गुप्ता को धारा 304बी में उम्र कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद, धारा 498ए में 2 वर्ष की कैद व 2000 रुपये जुर्माना, दहेज अधिनियम में एक वर्ष की कैद और 2000 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर क्रमश: एक वर्ष और एक माह अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed