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गर्मी में न हो पेयजल संकट : प्रमुख सचिव

Thu, 18 Mar 2021 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 10:59 PM IST
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बांदा। प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारी शतप्रतिशत पालन करें। यह निर्देश जिले के नोडल अधिकारी/प्रमुख सचिव (नमामि गंगे व जलापूर्ति विभाग) अनुराग श्रीवास्तव ने सर्किट हाउस में अधिकारियों को दिए। उन्होंने गर्मी में पेयजल संकट न होने के निर्देश दिए।
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स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 एवं संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सफाई अभियान की लगातार समीक्षा हो। कहा कि गर्मी का मौसम आ गया है। पेयजल संकट से निपटने की ठोस रणनीति बनाई जाए। कहीं भी पानी संकट न होने के निर्देश दिए हैं। खराब हैंडपंपों को तुरंत ठीक कराया जाए। डीएम आनंद कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर 19 मार्च को जीआईसी मैदान में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन व लाभार्थी परक योजनाओं के प्रमाणपत्र बांटे जाएंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरिश्चंद्र वर्मा, सीएमओ एनडी शर्मा, एनआरएलएम केके पांडेय, अधिशासी अभियंता जल संस्थान वीरेंद्र श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संजीव बघेल आदि मौजूद रहे।
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अवैध शराब समेत दो गिरफ्तार
खप्टिहा कलां। पैलानी थाना क्षेत्र के मरझा गांव के तिराहे से एसआई संत प्रसाद ने महेश कुशवाहा को अवैध शराब के साथ पकड़ा। उधर, अभिज्ञान बाबू कुशवाहा (मरझा) के पास से एसआई दिनेश कुमार व अमनदीप ने अवैध शराब बरामद की। (संवाद)
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बैंक शाखा प्रबंधक को तलब किया
बांदा। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने चंद्र किरन के खाता संचालन में रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक को तलब किया है। अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह की बहस सुनने के बाद खाता संचालन शुरू करने के आदेश दिए। खाता संचालन की रिपोर्ट न्यायालय में अगले माह 8 अप्रैल तक हर हाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दाखिल करने के आदेश दिए। उधर, अशोक कुमार तिवारी के मामले में ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर, झांसी को आदेश दिया कि बीमा कंपनी से 36,515 रुपये की राशि भू-राजस्व की तरह वसूल करें और नियत समय 22 अप्रैल तक जमा कराएं। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी। (संवाद)
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