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Banda News: चालक का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज

Fri, 30 Oct 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 30 Oct 2026 11:24 PM IST
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Driver's discharge application rejected
बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी व पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात मामले में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालक न्याज के डिस्चार्ज प्रार्थना को न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, चालक न्याज के अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई।
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न्यायालय ने इस केस की अगली तारीख अब 17 नवंबर निर्धारित की है। बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में तत्कालीन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छापा मारा था। इसमें अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में सामने आया था कि वह नियमों के विपरीत लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं थीं।
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मामले में चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक न्याज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा महामंत्री फराज खान समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल ने मामले की जांच कराई थी।

जांच में आरोप लगाए गए थे कि जेल में अब्बास अंसारी को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं थीं। मुलाकात के एवज में जेल अधिकारियों को नकदी और उपहार दिए जाते थे। अब यह मामला बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित की है।
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