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नूडल्स कंपनी और विक्रेताओं पर पौने तीन लाख का जुर्माना

Fri, 02 Sep 2016 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Fri, 02 Sep 2016 10:57 PM IST
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Twenty-three hundred fine of noodles on the company and vendors
कोर्ट

बांदा। हक्का वेज नूडल्स में मानक से अधिक ऐसा (एएसएच) मिलने पर कोर्ट ने निर्माता कंपनी, मार्केटिंग सेल और विक्रेता पर कुल पौने तीन लाख रुपये जुर्माना किया है। उधर, जांच में मुस्कान ब्रांड नमकीन और सरसों तेल में मिलावट मिलने पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। 15 दिन में जुर्माना जमा न करने पर आरसी जारी कर दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की स्थानीय टीम ने पिछले साल 11 जून को महेश्वरी देवी मंदिर चौराहे पर स्थित अरविंद पुरवार की दुकान से हक्का वेज नूडल्स के नमूने भरकर जांच को विश्लेषण केंद्र, झांसी भेजे थे। इसकी जांच रिपोर्ट में इसी वर्ष मिली थी।

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इसमें पाया कि नूडल्स में ‘ऐसा’ (एसएचए) केमिकल की मात्रा 1.0 फीसदी से कई गुना ज्यादा है।  इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हक्का वेज नूडल्स के निर्माता बजरंग एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.), डीलर नीलास इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) और स्थानीय विक्रेता अरविंद कुमार पुरवार, (बलखंडीनाका, बांदा) के खिलाफ यहां एडीएम कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (2) व 51 के तहत मुकदमा दायर किया। तीनों को नोटिस देकर खुद जांच कराने का मौका दिया लेकिन कंपनी ने अपने नमूनों की जांच खुद नहीं कराई। कंपनी की ओर से अदालत में आए उसके वकील वी करदम ने सफाई दी कि दुकानदार ने नूडल्स को ज्यादा दिन तक रखा इसलिए केमिकल में बढ़ोत्तरी हो गई। गुरुवार को एडीएम ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया।
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कोर्ट ने निर्माता कंपनी बजरंग एग्रो इंडस्ट्रीज, इंदौर (म.प्र.) पर 50 हजार, डीलर नीलास (मार्केटिंग) पर दो लाख और स्थानीय विक्रेता अरविंद पुरवार पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया। कोर्ट ने अभिहीत अधिकारी को निर्देश दिए कि 15 दिन में तीनों पक्ष से जुर्माना वसूलकर सरकारी खजाने में जमा कराएं, अन्यथा की स्थिति में इन पर वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाए। उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुस्कान ब्रांड की नमकीन पर मिलावट मिलने पर शिवशंकर निवासी नहरी (नरैनी) और सरसों के तेल में मिलावट मिलने पर शिव कुमार गुप्ता (नहरी गांव) पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। जांच में दोनों नमूनों में हानिकारक रसायनों व अन्य वस्तुओं की मिलावट पाई गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज जायसवाल ने कहा कि हक्का नूडल्स की बिक्री पर रोक संबंधी शासन से निर्णय आया तो उस पर सख्ती अमल कराया जाएगा।

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