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पचास से अधिक बच्चों के यौन शोषण का मामला: जेई की पत्नी और सह आरोपी दुर्गावती की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 28 Jun 2021 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Mon, 28 Jun 2021 11:33 PM IST
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Co-accused Durgavati's bail application rejected
आरोपी जेई की पत्नी भी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
बांदा में बालकों के यौन उत्पीड़न केस के मुख्य आरोपी सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन की पत्नी और सह आरोपी दुर्गावती की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। बहस के छह दिन बाद अदालत ने जमानत के पर्याप्त आधार न पाते हुए अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया है।
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अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि केस की सह आरोपी दुर्गावती की जमानत अर्जी पर 22 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस हुई थी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद ने अधिवक्ताओं की बहस के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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24 या 25 जून को आदेश सुनाया जाना था, लेकिन स्टेनो के अवकाश में होने की वजह अदालत ने जमानत पर फैसला सुनाने के लिए 28 जून तिथि नियत की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश ने जमानत के पर्याप्त आधार न मानते हुए अर्जी खारिज कर दी। सह आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि इस केस के दूसरे सह आरोपी की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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वह जमानत पर जेल से रिहा हो चुका है। मुख्य आरोपी रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती जेल में हैं। गौरतलब है कि सह आरोपी दुर्गावती को सीबीआई के विवेचक/उपाधीक्षक अमित कुमार ने कई दिन बाद धारा 377 सहित कई धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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