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फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर आरोप तय

Sat, 17 Jul 2021 01:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बांदा
अमर उजाला नेटवर्क, बांदा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 17 Jul 2021 01:26 AM IST
सार

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार पर 10 जून 1987 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लेने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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Charges framed against Mukhtar in fake arms license
मुख्तार अंसारी - फोटो : amar ujala

विस्तार

जिला जेल में बंद बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी पर यह केस 30 साल से चल रहा है।

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गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार पर 10 जून 1987 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लेने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में शुक्रवार को प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) आलोक कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई की। 
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इस दौरान जेल से मुख्तार की ऑनलाइन पेशी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में मुख्तार के विरुद्ध फर्जी अभिलेखों से शस्त्र लेने के आरोप तय किए।
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हालांकि, बाहुबली विधायक के अधिवक्ता ने आरोपपत्र पर पुन: विचार करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बहस की। उधर, जेल अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि मुख्तार की फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में प्रयागराज की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। पेशी के बाद अदालत ने क्या कार्रवाई की, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

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