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ओवरलोड होने पर पट्टाधारक पर 25 हजार जुर्माना

Thu, 12 Nov 2020 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2020 11:03 PM IST
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25 thousand fine on lease holder for overloading
जिलाधिकारी की बैठक में उपस्थित खनिज पट्टाधारक। - फोटो : BANDA
बांदा। डीएम आनंद कुमार सिंह ने बालू/पहाड़ पट्टाधारकों को खबरदार किया है कि अपने पट्टा क्षेत्र में ही खनन कराएं। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। बिना प्रपत्र के कोई खनिज वाहन न चलाएं। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में पट्टाधारकों की बैठक में डीएम ने कहा कि खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का संचालन ठीक से करें। रॉयल्टी और किस्त आदि समय से ऑनलाइन जमा करें।
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प्रतिबंधित मशीनों लिफ्टर आदि का प्रयोग खनन में न करें। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डीएम ने कहा कि ओवरलोड पाए जाने पर 25 हजार रुपये प्रति वाहन पेनाल्टी की जाएगी। पट्टाधारकों ने डीएम को बताया कि किसान एग्रीमेंट करने के बाद भी बालू के वाहन निकालने में रोड़ा अटका रहे हैं।
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कई किसान एग्रीमेंट के बाद दूसरों को खेत/जमीन बेच देते हैं। इससे विवाद हो रहा है। डीएम ने पट्टाधारकों से कहा कि रास्ता सरकारी है तो मुहैया कराया जाएगा। व्यक्तिगत होने पर पट्टाधारक अपने स्तर से निपटाएं। बैठक में एडीएम संतोष बहादुर सिंह व खनिज अधिकारी सुभाष सिंह आदि उपस्थित थे।
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