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2327 घनमीटर अधिक डंप मिली बालू, 25.94 लाख की पेनल्टी
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बांदा। खनिज विभाग की जांच में 2327 घनमीटर बालू का अधिक भंडार (डंप) मिलने पर डीएम अनुराग पटेल ने भंडारणकर्ता को 25.94 लाख रुपये की नोटिस जारी की है। एक सप्ताह के अंदर शुल्क जमा न करने पर भंडार की स्वीकृत अनुमति निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
सदर तहसील के पपरेंदा गांव में 1.2250 हेक्टेयर भूमि में एक लाख घनमीटर बालू भंडारण की खनिज नियमावली के तहत अनुमति दी गई थी। यह तीन फरवरी 2023 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खान निरीक्षक ने दो जुलाई को बालू भंडारण की जांच की। यहां 67,500 घनमीटर बालू का भंडार मिला। जबकि 65,173 घनमीटर पोर्टल पर अपलोड पाया गया। ईएमएम-11 के बिना 2327 घनमीटर बालू अधिक पाई गई।
निरीक्षक की रिपोर्ट पर डीएम ने भंडारणकर्ता लखनऊ के रायबरेली रोड निवासी विनोद कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया। भंडारणकर्ता ने स्पष्टीकरण में खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराने का पुन: अनुरोध किया। डीएम इस मांग को खारिज कर दिया।
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डीएम ने जारी नोटिस में भंडारणकर्ता को अतिरिक्त बालू की रायल्टी 150 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 3,49,050 रुपये और खनिज मूल्य 17,45,250 रुपये तथा पांच लाख शुल्क सहित कुल धनराशि 25,94,300 रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मूल चालान की प्रति उनके कार्यालय में पेश करने को कहा। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में राशि जमा नहीं की गई तो भंडारण लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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सदर तहसील के पपरेंदा गांव में 1.2250 हेक्टेयर भूमि में एक लाख घनमीटर बालू भंडारण की खनिज नियमावली के तहत अनुमति दी गई थी। यह तीन फरवरी 2023 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खान निरीक्षक ने दो जुलाई को बालू भंडारण की जांच की। यहां 67,500 घनमीटर बालू का भंडार मिला। जबकि 65,173 घनमीटर पोर्टल पर अपलोड पाया गया। ईएमएम-11 के बिना 2327 घनमीटर बालू अधिक पाई गई।
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निरीक्षक की रिपोर्ट पर डीएम ने भंडारणकर्ता लखनऊ के रायबरेली रोड निवासी विनोद कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया। भंडारणकर्ता ने स्पष्टीकरण में खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराने का पुन: अनुरोध किया। डीएम इस मांग को खारिज कर दिया।
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डीएम ने जारी नोटिस में भंडारणकर्ता को अतिरिक्त बालू की रायल्टी 150 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 3,49,050 रुपये और खनिज मूल्य 17,45,250 रुपये तथा पांच लाख शुल्क सहित कुल धनराशि 25,94,300 रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मूल चालान की प्रति उनके कार्यालय में पेश करने को कहा। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में राशि जमा नहीं की गई तो भंडारण लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।