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जमाखोरी पर लगेगा लगाम, सरकारी वाहन से बिकेगा सामान
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बलरामपुर। जमाखोरी पर लगाम लगेगा। सरकारी वाहनों से सामान बिकेगा। मोबाइल वाहनों से सस्ते दामों में आलू, प्याज व टमाटर जैसी सब्जियां बेची जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बैठक कर रणनीति तैयार की गई है। तीनों तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी रोजमर्रा जरुरत वाली तेल आदि के स्टॉक के सामानों का सत्यापन करेगी।
आवश्यक वस्तुओ व खाद्य पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम श्रुति की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में डिप्टी आरएमओ ने बताया कि खाने वाले तेलों व तिलहनों के मूल्य वृद्घि को नियंत्रित करने के लिए मिलर्स, रिफाइनर्स, स्टॉकिस्ट व थोक विक्रेताओं आदि पर शिकंजा कसने के लिए तत्काल स्टॉक लिमिट लागू कर दिया गया है।
तिलहन के खुदरा विक्रेता अधिकतम 50 क्विंटल, बल्क कंज्यूमर 200 क्विंटल, थोक विक्रेता 500 क्विंटल, कमीशन एजेंट 500 क्विंटल व विनिर्माता वार्षिक क्षमता का सिर्फ 12वां भाग ही स्टॉक कर सकेंगे।
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खाद्य तेलों के खुदरा विक्रेता अधिकतम 10 क्विंटल, बल्क कंज्यूमर 100 क्विंटल, थोक विक्रेता 250 क्विंटल, कमीशन एजेंट 250 क्विंटल व विनिर्माता वार्षिक क्षमता का सिर्फ 12वां भाग ही स्टॉक कर सकेंगे। तिलहन व खाद्य तेल के व्यापारी अपने स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रुप से करेंगे। एसडीएम की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति समय-समय पर स्टॉक का सत्यापन करेगी।
समिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी शामिल होंगे। समिति बाजार में फुटकर विक्रेताओं के दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे और आवश्यक वस्तुओं के अधिक मूल्य वसूलने वालों पर कार्रवाई का शिकंजा कसेंगे।
डीएम ने आलू, टमाटर और प्याज के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए जिला उद्यान अधिकारी व मंडी सचिव को मोबाइल वाहनों के जरिए आम जनता को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सभी दुकानदारों को खाद्य तेल व तिलहन के स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य है अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीनों तहसीलों के एसडीएम की अध्यक्षता वाली समितियों को स्टॉक सत्यापन के साथ खुदरा व्यापारियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभियान चलाकर खाद्य पदार्थो की सैंपलिंग करने और आम जनमानस को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एडीएम राम अभिलाष, जिला कृषि अधिकारी आरपी रानी व कुंवर दिनेश प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
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आवश्यक वस्तुओ व खाद्य पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम श्रुति की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में डिप्टी आरएमओ ने बताया कि खाने वाले तेलों व तिलहनों के मूल्य वृद्घि को नियंत्रित करने के लिए मिलर्स, रिफाइनर्स, स्टॉकिस्ट व थोक विक्रेताओं आदि पर शिकंजा कसने के लिए तत्काल स्टॉक लिमिट लागू कर दिया गया है।
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तिलहन के खुदरा विक्रेता अधिकतम 50 क्विंटल, बल्क कंज्यूमर 200 क्विंटल, थोक विक्रेता 500 क्विंटल, कमीशन एजेंट 500 क्विंटल व विनिर्माता वार्षिक क्षमता का सिर्फ 12वां भाग ही स्टॉक कर सकेंगे।
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खाद्य तेलों के खुदरा विक्रेता अधिकतम 10 क्विंटल, बल्क कंज्यूमर 100 क्विंटल, थोक विक्रेता 250 क्विंटल, कमीशन एजेंट 250 क्विंटल व विनिर्माता वार्षिक क्षमता का सिर्फ 12वां भाग ही स्टॉक कर सकेंगे। तिलहन व खाद्य तेल के व्यापारी अपने स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रुप से करेंगे। एसडीएम की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति समय-समय पर स्टॉक का सत्यापन करेगी।
समिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी शामिल होंगे। समिति बाजार में फुटकर विक्रेताओं के दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे और आवश्यक वस्तुओं के अधिक मूल्य वसूलने वालों पर कार्रवाई का शिकंजा कसेंगे।
डीएम ने आलू, टमाटर और प्याज के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए जिला उद्यान अधिकारी व मंडी सचिव को मोबाइल वाहनों के जरिए आम जनता को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सभी दुकानदारों को खाद्य तेल व तिलहन के स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य है अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीनों तहसीलों के एसडीएम की अध्यक्षता वाली समितियों को स्टॉक सत्यापन के साथ खुदरा व्यापारियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभियान चलाकर खाद्य पदार्थो की सैंपलिंग करने और आम जनमानस को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एडीएम राम अभिलाष, जिला कृषि अधिकारी आरपी रानी व कुंवर दिनेश प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।