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Balrampur News: मादक पदार्थ व अवैध शस्त्र रखने में तीन वर्ष की कैद

Wed, 23 Aug 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 23 Aug 2023 11:49 PM IST
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Three years imprisonment for possessing drugs and illegal weapons
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने अवैध शस्त्र व मादक पदार्थ रखने का दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने विभिन्न मुकदमों में उसे दोषी करार देते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र प्रताप पांडेय व माॅनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि थाना ललिया के मथुरा बाजार निवासी नसीम उर्फ माओवादी के खिलाफ थाना ललिया व तुलसीपुर में अवैध शस्त्र रखने का एक मुकदमा और अवैध मादक पदार्थ रखने के चार मुकदमे विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट में लंबित थे। इस दौरान नसीम ने पांचों मुकदमों में अपना जुर्म न्यायालय के समक्ष स्वीकार करते हुए कम से कम सजा देने की अपील की। जबकि सरकारी अधिवक्ता ने कई मुकदमों में आरोपी होने के कारण कठोर सजा देने की न्यायालय से अपील की।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभिन्नतम उपाध्याय ने नसीम को पांचों मुकदमों में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने उसे एनडीपीएस के चार व आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे में अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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