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Balrampur News: किशोरी से छेड़खानी में तीन को तीन वर्ष की कैद

Wed, 03 Dec 2025 10:47 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 10:47 PM IST
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Three sentenced to three years in prison for harassing a teenager
बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल सिंह ने बुधवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में तीन को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। तीनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सात वर्ष में मुकदमे का फैसला हो गया है। तुलसीपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने सात अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि मेरी 14 वर्षीय बेटी के साथ तीन लोगों ने छेड़खानी की।
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पुलिस ने ग्राम विशुनपुर खैरहनिया निवासी सोनू, राजू व रोहित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सोनू, राजू व रोहित को किशोरी के साथ छेड़खानी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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