फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Tax of Rs 1.94 crore outstanding on 1,236 vehicle owners

Balrampur News: 1,236 वाहन मालिकों पर 1.94 करोड़ का टैक्स बकाया

Sun, 25 Feb 2024 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 25 Feb 2024 11:35 PM IST
विज्ञापन
Tax of Rs 1.94 crore outstanding on 1,236 vehicle owners
बलरामपुर। जिले के 1,236 व्यावसायिक वाहनों के मालिक परिवहन विभाग को 1.94 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं चुका रहे हैं। विभाग वाहन स्वामियों को कर बकाया का नोटिस भेजने की तैयारी में है। साथ ही विभाग के कर्मचारी फोन कर टैक्स जमा करने को कह रहे हैं। समय से टैक्स न चुकाने पर आरसी जारी होगी।
विज्ञापन

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में 5,650 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें करीब 1,226 वाहनों के मालिकों ने रोड टैक्स जमा नहीं किया है। व्यावसायिक वाहन स्वामियों को हर तीसरे और चौथे महीनों में वाहन का क्वॉर्टर टैक्स जमा करना होता है। इसमें बस, ट्रक, टेंपो, जीप, निजी कार्य में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली, क्रेन, माल वाहक और सवारी ढोने वाले वाहन शामिल हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने बताया टैक्स न चुकाने पर वाहनों को सीज करने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। अभी एक अवसर दिया गया है।
विज्ञापन


डग्गामार वाहन के विरुद्ध अभियान, 20 वाहन सीज
एआरटीओ ने बताया कि शनिवार को जिले के अलग-अलग तहसीलों में ओवरलोड डग्गामार और अवैध वाहनों की चेकिंग अभियान चला। इस दौरान उतरौली तहसील में मानक के विपरीत भार लदे दो वाहन मिले। इसके अलावा परमिट फेल दो वाहन भी सीज किए गए। इसके अलावा 16 वाहन अभिलेख पूरे न होने के कारण सीज किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed