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Balrampur News: गाली और धमकी देने वाले को सजा

Wed, 02 Apr 2025 10:26 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Apr 2025 10:26 PM IST
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Punishment for abusing and threatening
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन एसीजेएम अनूप कुमार पांडेय ने गाली और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को जेल में बिताई गई एक दिन की अवधि और 6000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। देहात कोतवाली में एक व्यक्ति ने मारपीट के मामले में 28 अप्रैल 2024 को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा पठानडीह अमरहवा निवासी शिव कुमार के खिलाफ लिखाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शिव कुमार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एसीजेएम ने शिव कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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