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Balrampur News: सीएससी की आय जमा न करने पर तीन ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस
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बलरामपुर। ग्राम पंचायतों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से प्राप्त आय को ओएसआर खाते में जमा न करने के मामले में जिला पंचायत राज विभाग ने सख्ती की है। तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
विकास खंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत सिसहनिया घोपलापुर में संचालित सीएससी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 17,700 रुपये की आय ओएसआर खाते में जमा नहीं कराई गई है। इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार विकास खंड गैड़ास बुजुर्ग की ग्राम पंचायत दुधरा में संचालित सीएससी से 42,330 रुपये की आय ओएसआर खाते में जमा न करने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार विमल तथा विकास खंड श्रीदत्तगंज की ग्राम पंचायत गिद्धौर में सीएससी से प्राप्त 16,890 रुपये की आय ओएसआर खाते में जमा न करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राम सुरेश को नोटिस जारी किया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने बताया कि सीएससी से प्राप्त आय को नियमानुसार ओएसआर खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है। संबंधित सचिवों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल राशि जमा करते हुए दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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विकास खंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत सिसहनिया घोपलापुर में संचालित सीएससी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 17,700 रुपये की आय ओएसआर खाते में जमा नहीं कराई गई है। इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार विकास खंड गैड़ास बुजुर्ग की ग्राम पंचायत दुधरा में संचालित सीएससी से 42,330 रुपये की आय ओएसआर खाते में जमा न करने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार विमल तथा विकास खंड श्रीदत्तगंज की ग्राम पंचायत गिद्धौर में सीएससी से प्राप्त 16,890 रुपये की आय ओएसआर खाते में जमा न करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राम सुरेश को नोटिस जारी किया गया है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने बताया कि सीएससी से प्राप्त आय को नियमानुसार ओएसआर खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है। संबंधित सचिवों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल राशि जमा करते हुए दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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