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ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को मिलेगा 25 लाख का ऋण
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बलरामपुर। उद्योग लगाने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से 25 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जांएगे। बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के अवसर पाने के लिए 31 जुलाई तक जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आरसी प्रसाद ने शनिवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वालंबी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियां उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रुप में दिया जाएगा।
सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रुप में अनुदान मिलेगा। आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को पांच प्रतिशत और सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होगा। योजना का लाभ लेने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों को 31 जुलाई तक जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
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जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आरसी प्रसाद ने शनिवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वालंबी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियां उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रुप में दिया जाएगा।
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सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रुप में अनुदान मिलेगा। आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को पांच प्रतिशत और सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होगा। योजना का लाभ लेने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों को 31 जुलाई तक जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
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