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हत्या के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा

Thu, 10 Feb 2022 11:06 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Feb 2022 11:06 PM IST
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Four accused of murder sentenced to life imprisonment
बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषियों को 48-48 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।
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यह जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना गौरा चौराहा में कुसमा देवी ने 6 मार्च 2017 को प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके पुत्र सोनू को बब्लू सिंह, राकेश सिंह, वृक्षा सिंह व बदलू सिंह आधार कार्ड बनाने के बहाने बुला ले गए थे। शाम के समय सोनू ने फोन पर बताया कि ये लोग उसे मार रहे हैं। काफी तलाश के बाद ग्राम सेखा के पास उनके बेटे सोनू की बाइक, चप्पल तथा आधार कार्ड मिला लेकिन सोनू नहीं मिला।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को ग्राम सेखा के पास स्थित तालाब में सोनू का शव मिला। पुलिस ने हत्या का षड़यंत्र रचने के आरोप में साधू सिंह, बजरंग सिंह व रामगोपाल सिंह तथा हत्या करने के आरोप में बब्लू सिंह, राकेश सिंह, वृक्षा सिंह व बदलू सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने 14 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज नरेंद्र बहादुर यादव ने बब्लू, राकेश, वृक्षा व बदलू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक दोषी को 48 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला जज ने हत्या के षड़यंत्र के आरोपी साधू सिंह, बजरंग सिंह व राम गोपाल सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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