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दो प्रधानाध्यापकों को नौकरी बचाने का अंतिम मौका
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बलरामपुर। दो प्रधानाध्यापकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने नौकरी बचाने का अंतिम मौका दिया है। अंतिम सुनवाई में पक्ष न रखने पर दोनों प्रधानाध्यापकों को बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। फर्जी अभिलेख लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हथियाने का आरोप लगाया गया है। दोनों प्रधानाध्यापकों को 30 सितंबर की अंतिम सुनवाई में पक्ष रखने का मौका दिया गया है।
बीएसए डॉ. रामचंद्र ने मंगलवार को बताया कि शिवपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दोदेडीह में प्रधानाध्यापक के पद पर जिला बस्ती ग्राम सिकराखुर्द-गोविन्दपुर निवासी राजेन्द्र कुमार पांडेय और शिक्षा क्षेत्र तुलसीपुर के प्राथमिक विद्यालय कठिनिहवा में प्रधानाध्यापक के पद पर आवास विकास कालोनी शाहपुर गोरखपुर निवासी अभिषेक कुमार सिंह की तैनाती थी। शिकायत के बाद मानव संपदा पोर्टल से जानकारी लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने दोनों प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने की संस्तुति की। वित्त एवं लेखाधिकारी के सुझाव पर दोनों प्रधानाध्यापकों के पते पर पंजीकृत डाक से दो-दो नोटिस भेजी गई।
फर्जी अभिलेख के बारे में दोनों प्रधानाध्यापकों ने सुनवाई में अपना पक्ष नहीं रखा। दोनों प्रधानाध्यापकों को अपना पक्ष रखने के लिए 30 सितंबर की सुनवाई में अंतिम मौका दिया गया है। अंतिम सुनवाई में दोनों प्रधानाध्यापकों को नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण करने जैसे अभिलेख एक समान कैसे हो सकते हैं यही पक्ष रखना है। अंतिम सुनवाई में शामिल न होने और संतोषजनक जवाब न देने पर दोनों प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक अभिलेख को कूटरचित फर्जी मानते हुए नियमानुसार सेवा समाप्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।
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बीएसए डॉ. रामचंद्र ने मंगलवार को बताया कि शिवपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दोदेडीह में प्रधानाध्यापक के पद पर जिला बस्ती ग्राम सिकराखुर्द-गोविन्दपुर निवासी राजेन्द्र कुमार पांडेय और शिक्षा क्षेत्र तुलसीपुर के प्राथमिक विद्यालय कठिनिहवा में प्रधानाध्यापक के पद पर आवास विकास कालोनी शाहपुर गोरखपुर निवासी अभिषेक कुमार सिंह की तैनाती थी। शिकायत के बाद मानव संपदा पोर्टल से जानकारी लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने दोनों प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने की संस्तुति की। वित्त एवं लेखाधिकारी के सुझाव पर दोनों प्रधानाध्यापकों के पते पर पंजीकृत डाक से दो-दो नोटिस भेजी गई।
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फर्जी अभिलेख के बारे में दोनों प्रधानाध्यापकों ने सुनवाई में अपना पक्ष नहीं रखा। दोनों प्रधानाध्यापकों को अपना पक्ष रखने के लिए 30 सितंबर की सुनवाई में अंतिम मौका दिया गया है। अंतिम सुनवाई में दोनों प्रधानाध्यापकों को नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण करने जैसे अभिलेख एक समान कैसे हो सकते हैं यही पक्ष रखना है। अंतिम सुनवाई में शामिल न होने और संतोषजनक जवाब न देने पर दोनों प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक अभिलेख को कूटरचित फर्जी मानते हुए नियमानुसार सेवा समाप्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।
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