फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Balrampur news

Balrampur News: जानलेवा हमले के मामले में दो बार आजीवन कारावास

Tue, 15 Oct 2024 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 15 Oct 2024 01:30 AM IST
विज्ञापन
Balrampur news
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने सोमवार को दोषी विशाल गुप्ता को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। विशाल को इससे पहले 9 अक्तूबर को हैप्पी सिंह व भरत सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
विज्ञापन

कोतवाली नगर के चुंगीनाका निवासिनी राना सिंह ने 13 मई 2017 को रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि विशाल गुप्ता ने मेजर चौराहे पर उसके बेटे आदित्य राज सिंह को गोली मार दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू की। विवेचक रवींद्र कुमार रमन ने जांच के बाद 21 जून 2017 को मोहल्ला पहलवारा निवासी विशाल गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन

सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने विशाल गुप्ता को आदित्य राज पर जानलेवा हमला करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी विकास कुमार ने बताया कि विशाल गुप्ता जिले के टॉपटेन अपराधियों में से एक है। इससे पहले विशाल गुप्ता को 9 अक्तूबर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्धाज ने हैप्पी सिंह व भरत सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed