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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद

Wed, 13 Jan 2021 10:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jan 2021 10:32 PM IST
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Teenager kidnapped and sentenced to life imprisonment
बलिया। किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे अलग-अलग धाराओं में अलग सजा भी सुनाई गई है।
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मामला 21 अक्टूबर 2015 का है। किशोरी के पिता ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कराया। उन्होंने मामले में विसर्जन उर्फ छोटक पासवान पुत्र जिउत पासवान निवासी बंकवा, थाना बांसडीह को आरोपी बनाया था। बांसडीह पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को न्यायधीश शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्या. पाक्सो एक्ट-8) की अदालत ने आरोपी विसर्जन उर्फ छोटक पासवान के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा तय किया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 में 7 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास की सजा सुनाई। 376 में आजीवन कारावास व 20000 रुपये अर्थदंड तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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