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पंचायत चुनाव: अदेय प्रमाण पत्र के अभाव में पर्चा नहीं होगा खारिज
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बलिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारों को राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दी है। अब गैर बकायेदारों को अदेय प्रमाण पत्र के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आयोग के आदेश का पालन करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है अदेय प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी भी प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि नामांकन पत्र के बिंदु संख्या-13 के संलग्न प्रपत्रों के विवरण के अंतर्गत बिंदु संख्या 13.5 में अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के कॉलम में सही का निशान लगाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि नामांकन पत्र में सही का निशान नहीं है एवं अदेय प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है तब भी नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के समय बकायेदारों की सूची से मिलान किया जाएगा। यदि उम्मीदवार का नाम किसी बकायेदार की सूची में होगा तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इससे पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करने वाले दावेदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
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बैरिया व मुरलीछपरा ब्लॉक के गांवों में किसी पर कोई बकाया नहीं
बैरिया। बैरिया व मुरलीछपरा के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित रूप जानकारी दे दी गई है कि किसी भी ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति के पास कोई बकाया नहीं है। एडीओ पंचायत अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि जिला पंचायत का अगर कुछ बकाया है तो वह बकायेदारों की सूची ब्लॉक मुख्यालयों पर तैनात रिटर्निंग अफसर को उपलब्ध कराएं। अगर प्रत्याशी के पास बकाया दर्शाया गया है तो उस संबंध में संबंधित नामांकनकर्ता से बातचीत की जाएगी। अगर वह बकाया नहीं जमा करता है, तो उसका नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। कहा कि अदेय प्रमाण पत्र जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है। जिला पंचायत अगर बकायेदारों की सूची नहीं उपलब्ध कराता है तो इसका उत्तरदायी जिला पंचायत ही होगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन पत्रों के साथ अदेय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं रखी गई है। अब नामांकन करने वाले दावेदारों के पर्चे का मिलान बकायेदारों की सूची से कर कार्रवाई की जाएगी। - राम आसरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम, बलिया
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राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है अदेय प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी भी प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि नामांकन पत्र के बिंदु संख्या-13 के संलग्न प्रपत्रों के विवरण के अंतर्गत बिंदु संख्या 13.5 में अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के कॉलम में सही का निशान लगाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि नामांकन पत्र में सही का निशान नहीं है एवं अदेय प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है तब भी नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के समय बकायेदारों की सूची से मिलान किया जाएगा। यदि उम्मीदवार का नाम किसी बकायेदार की सूची में होगा तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इससे पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करने वाले दावेदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
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बैरिया व मुरलीछपरा ब्लॉक के गांवों में किसी पर कोई बकाया नहीं
बैरिया। बैरिया व मुरलीछपरा के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित रूप जानकारी दे दी गई है कि किसी भी ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति के पास कोई बकाया नहीं है। एडीओ पंचायत अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि जिला पंचायत का अगर कुछ बकाया है तो वह बकायेदारों की सूची ब्लॉक मुख्यालयों पर तैनात रिटर्निंग अफसर को उपलब्ध कराएं। अगर प्रत्याशी के पास बकाया दर्शाया गया है तो उस संबंध में संबंधित नामांकनकर्ता से बातचीत की जाएगी। अगर वह बकाया नहीं जमा करता है, तो उसका नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। कहा कि अदेय प्रमाण पत्र जमा करने की कोई बाध्यता नहीं है। जिला पंचायत अगर बकायेदारों की सूची नहीं उपलब्ध कराता है तो इसका उत्तरदायी जिला पंचायत ही होगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन पत्रों के साथ अदेय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं रखी गई है। अब नामांकन करने वाले दावेदारों के पर्चे का मिलान बकायेदारों की सूची से कर कार्रवाई की जाएगी। - राम आसरे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम, बलिया