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जिला न्यायालय में बेल के अलावा शेष मामलों में नहीं होगी सुनवाई

Wed, 18 Mar 2020 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 10:51 PM IST
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Only bail cases will be heard
बलिया। कोरोना वायरस को लेकर कोर्ट ने भी ऐहतियात बरतने का निर्णय लिया है। फिलहाल कोइ में केवल जमानत के मामले सुने जाएंगे। जबकि वादकारियों से वकील के माध्यमसे अगली तिथि लेने को कहा गया है। सीएमओ से भी जिला जज ने कोरोना से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर भी पूछताछ की।
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जिला जज गजेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय में सीजेएम प्रथम, सीजेएम एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बुधवार को बैठक की। इसमें जिला जज ने मुख्य चिकित्साधिकारी से जनपद व न्यायालय में कोरोना को रोकने की तैयारी को लेकर पूछताछ की। सीएमओ ने बताया कि थर्मल स्कैनिंग मशीन जिले में नहीं है, जिसे शासन से डिमांड की जाएगी, उपलब्ध होते ही कचहरी गेट पर लगा दिया जाएगा। जिला जज ने कचहरी में बेल के अलावा अन्य सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। उन्होंने सभी न्यायाधीशों को मामलों में अगली तारीख देने का आदेश जारी कर दिया है। वादियों से अनुरोध किया है कि कचहरी आने की बजाय वकील से मिलकर अगली तारीख की जानकारी ले लें। गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि जिनका कचहरी आना जरूरी हो उन्हें ही अंदर प्रवेश दिया जाए, शेष को वहीं से वापस कर दिया जाए।
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कोरोना वायरस को लेकर जिला जज काफी गंभीर दिखे। उन्होंने कोरोना की तैयारी को लेकर अपने कार्यालय में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पीके मिश्रा, सीजेए प्रथम भानू प्रताप सिंह, सीजेएम रमेश कुशवाहा के साथ बैठक कर न्यायालय परिसर व जनपद के बारे में पूछताछ की। इस दौरान सीएमओ द्वारा बताया कि जनपद में थर्मल स्कैनिंग मशीन नहीं है, यह मशीन स्कैन कर बताती है कि संक्रमित है या नहीं। यह एयरपोर्ट आदि स्थानों पर लगाई जाती है। शासन से डिमांड की जाएगी, उपलब्ध होते ही कचहरी गेट पर लगा दी जाएगी। उन्होंने सभी न्यायाधीशों को आदेशित किया कि बेल के अलावा किसी भी मामले में सुनवाई ना करें, बल्कि उसमें तारीख दे दें। इसके अलावा जरूरी मामले की ही सुनवाई करें, अन्यथा नहीं। वहीं वादियों से अनुरोध किया कि आप कचहरी आने के बजाय अपने-अपने वकीलों से घर पर संपर्क कर तारीख जान लें। उधर, सीजेएम को निर्देशित किया कि 21 तक किसी भी कैदी को न्यायालय आने जरूरत नहीं है, इसके लिए जेल अधीक्षक को तत्काल निर्देशित करें। बताया कि यह आदेश हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी। वहां से गाइडलाइन मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गेट पर तैनात दारोगा को निर्देश दिया कि कचहरी गेट पर ही पूछताछ कर जरूरी मामले वाले वादी को ही अंदर आने दे, शेष को गेट से ही लौटा दें। उधर परिसर की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका परिषद के ईओ को निर्देशित करने को कहा। जिला जज ने कोरोना को लेकर पांच सदस्यी टीम गठित किया। जिसमें सीजेएम प्रथम भानू प्रताप सिंह अध्यक्ष, दयाराम अपर परिवार न्यायाधीश, रमेश कुशवाहा सीजेएम, अनिल कुमार सिंह नाजिर, सुशांत कोर्ट मैनेजर शामिल है। यह टीम प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट जिला जज को सौंपेगी।
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