फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Notice to erosion victims to vacate land after 12 years

Ballia News: कटान पीड़ितों को 12 वर्ष बाद भूमि खाली करने का नोटिस

Sat, 22 Jun 2024 04:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jun 2024 04:30 AM IST
विज्ञापन
Notice to erosion victims to vacate land after 12 years
बैरिया। 12 वर्ष पूर्व कटान से बेघर हुए लोग किसी तरीके से झककटहां में बस गए। अब चकबंदी विभाग भूमि खाली करने के लिए कह रहा। उप जिलाधिकारी बैरिया ने चकबंदी विभाग को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही रिपोर्ट तलब की है।
विज्ञापन

तहसील क्षेत्र अंतर्गत सरयू नदी के कटान से विस्थापित होकर माझा गांव के 12 कटान पीड़ित एक दशक पूर्व झरकटहा गांव में बस गए थे। अब उस जमीन को खाली करने के लिए चकबंदी विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कटान पीड़ितों का कहना है कि एक दशक पूर्व सबकी राय से हम लोग झरकटहा में गोलक्ष्णी की जमीन में बसे थे। अब वह जमीन न्यायालय के आदेश से किसी काश्तकार की हो गई है। ऐसे में चकबंदी विभाग अब जमीन खाली करने को कह रहा है। हम लोग जाएं तो कहां जाएं।
विज्ञापन

माझा गांव निवासी बालेश्वर सिंह, तारकेश्वर सिंह, धनेश्वर पासवान, श्री भगवान पासवान, कृष्णा पासवान, मुकेश कुमार सिंह, शिवनाथ सिंह, भीम सिंह, योगेंद्र सहित एक दर्जन लोगों ने बताया कि वर्ष 2009-10 में माझा गांव सरयू नदी के कटान से तबाह हो गया था। तब से हम लोग यहां आकर बसे हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस संदर्भ में जिला पंचायत सदस्य गीता सिंह ने उप जिलाधिकारी बैरिया सुनील कुमार को प्रतिवेदन देकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। इस बाबत उप जिलाधिकारी बैरिया ने चकबंदी विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कहा कि कटान पीड़ितों के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed