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Ballia News: शराब के थोक व्यवसायी का लाइसेंस निलंबित, गोदाम सील

Sat, 21 Dec 2024 01:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2024 01:09 AM IST
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License of liquor wholesaler suspended, warehouse sealed
अनुज्ञापी और उसके पति के खिलाफ शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज होने के मामले में आबकारी विभाग ने शहर के मिश्रनेवरी स्थित अंग्रेजी शराब के गोदाम का लाइसेंस निलंबित करते हुए सील कर दिया।
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साथ ही सात दिन के अंदर जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। विभाग द्वारा यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त के निर्देश पर बृहस्पतिवार को देर रात की गई।
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जानकारी के अनुसार कदम चौराहा मिश्र नेवरी स्थित एफएल-2 अंग्रेजी शराब के गोदाम का संचालन अनुज्ञापी संगीता देवी और उनके पति छितेश्वर जायसवाल द्वारा किया जा रहा था।
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इसी वर्ष मार्च महीने में सुखपुरा और दुबहड़, बैरिया थाना पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ शराब तस्करी में संलिप्त होने का मुकदमा दर्ज किया था। जबकि वर्ष 2023 के नवंबर में कोतवाली पुलिस ने छितेश्वर के खिलाफ शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज किया था। इसके पूर्व जून महीन में छितेश्वर के कदमचौराहा स्थित आवास से बड़ी मात्रा में टेट्रा पैक का रैपर बरामद हुआ था।
इसकी जानकारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी गई थी। जिस पर बीते 11 दिसंबर को आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह की ओर से की एफएल-2 के थोक अनुज्ञापी संगीता देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इसके एक सप्ताह बाद आबकारी आयुक्त ने बृहस्पतिवार को थोक अनुज्ञापन का लाइसेंस निरस्त करते हुए गोदाम को सील करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने गोदाम पर पहुंच कर पहले स्टॉक का मिलान कराया फिर गोदाम को सील कर दिया।
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