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Ballia News: अनियमितता में फंसे कोटेदार की जमानत अर्जी खारिज
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बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेशचंद वर्मा की अदालत ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के कागजात और स्टॉक रजिस्टर में हेरफेर करने और 140 बोरी अनाज बरामद होने के मामले में राशन दुकानदार अशोक कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी मुकदमा पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार निषाद ने खेजुरी में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2019 को ग्राम पंचायत करम्मर में वाहन पर 140 बोरी अनाज बरामद हुआ था। चालक विजयशंकर यादव पुत्र दर्शन यादव निवासी त्रिकालपुर थाना गड़वार के बयान के आधार पर करम्मर के कोटेदार अशोक सिंह की दुकान की जांच अधिकारियों ने की थी। जांच में अनियमितता पाई गई।
राशन दुकानदार अशोक कुमार सिंह और उनके भाई अजय कुमार सिंह पुत्र वासुदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अशोक कुमार सिंह ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अशोक कुमार ओझा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त अशोक कुमार सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
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वादी मुकदमा पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार निषाद ने खेजुरी में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2019 को ग्राम पंचायत करम्मर में वाहन पर 140 बोरी अनाज बरामद हुआ था। चालक विजयशंकर यादव पुत्र दर्शन यादव निवासी त्रिकालपुर थाना गड़वार के बयान के आधार पर करम्मर के कोटेदार अशोक सिंह की दुकान की जांच अधिकारियों ने की थी। जांच में अनियमितता पाई गई।
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राशन दुकानदार अशोक कुमार सिंह और उनके भाई अजय कुमार सिंह पुत्र वासुदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अशोक कुमार सिंह ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अशोक कुमार ओझा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त अशोक कुमार सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
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