फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Husband life imprisonment in case of wife's murder

पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास, वर्ष 2017 में बलिया में हुई थी घटना

Sun, 31 Jan 2021 07:15 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sun, 31 Jan 2021 07:15 PM IST
विज्ञापन
Husband life imprisonment in case of wife's murder
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना के कुंडेसर निवासी धर्मराज पुत्र श्याम बिहारी के विरुद्ध न्यायालय एएसजे सप्तम बलिया द्वारा धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोष मुक्त कर दिया। धर्मराज ने वर्ष 2017 में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद स्थित ससुराल में ही पत्नी की हत्या की थी।

विज्ञापन


बताया जाता है कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी रूमी का विवाह गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के कुंडेसर ग्राम के धर्मराज से वर्ष 2011 में हुआ था। छह अगस्त 2017 को रूमी पति धर्मराज के साथ मायके आई थी। इसी दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी रूमी की मायके में ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


रूमी के पिता मोहनराम ने रसड़ा कोतवाली में धर्मराज के विरुद्ध तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर रसड़ा पुलिस ने धारा 498ए, 302, 504 व 506 में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश रणविजय सिंह के न्यायालय ने शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई तथा साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी धर्मराज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed