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पास्को एक्ट के अपराधी के विरुद्घ पुलिस ने कराई मुनादी

Wed, 25 Dec 2019 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Dec 2019 11:57 PM IST
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crime
हल्दी। थाना क्षेत्र के भरसौता गांव में नाबालिग लड़की भगानेे के मामले में मंगलवार को थानाध्यक्ष हल्दी एसके राय द्वारा गांव में व सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर से मुनादी कराई गई। वहीं, गांव के बाजार, मंदिरों आदि स्थानों पर उद्घोषणा करते हुए पर्ची चस्पा भी कराया गया।
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भरसौता गांव निवासी रानी देवी पत्नी महंथ साहनी ने 14 फरवरी 2018 को हल्दी थाने में लिखित तहरीर देकर गांव के ही रमेश साहनी पुत्र भृगु साहनी पर नाबालिग लड़की भगाने का आरोप लगाया। पुलिस ने उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं व पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत किया था। जो उसी समय सें फरार चल रहा है। पुलिस ने लड़की को 26 सितम्बर 2018 को बरामद कर लिया ंथा। विशेष न्यायाधीश पास्को ने 21 दिसंबर को आरोपी रमेश साहनी के विरुद्ध 82 के तहत उद्घोषणा जारी किया गया है। विवेचक उपनिरीक्षक जटाशंकर चौबे ने मुनादी के दौरान कहा कि 15 दिन के भीतर आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उनके चल-अचल सम्पत्ति को कुर्की करने की मांग न्यायालय से की जाएगी। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राघवराम यादव, कांस्टेबल अरविन्द यादव व सुरेंद्र सिंह रहे।
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