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Ballia News: पाॅक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 12 साल की सजा

Thu, 05 Feb 2026 02:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 02:03 AM IST
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Convict sentenced to 12 years in prison in POCSO Act case
बलिया। नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त भीम राजभर निवासी अजनेरा (खेजुरी) को दोषी पाया।
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बारह साल की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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खेजुरी थाना क्षेत्र से अभियुक्त किशोरी का अपहरण कर ले गया। इसके बाद दुराचार किया। पीड़िता ने घर लौटकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने थाने पर तहरीर दी।
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पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। संवाद
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