बलिया शहर व सटे इलाकों में 10 जुलाई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी गतिविधियों पर रोक
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आज रात दस बजे से बलिया शहर व आसपास के एरिया में पूर्णतया लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 10 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ प्रतिबंधित रहेगा। न दुकानें खुलेंगी और न बाजार। आवश्यक वस्तुओं में दवा, किराना आदि की दुकानों को रखा गया है। समाचार पत्र वितरक और दूध विक्रेताओं को भी आवागमन की छूट रहेगी।
इस दौरान बेसिक शिक्षा के स्कूल खुलेंगे, लेकिन विद्यार्थी प्रतिबंधित रहेंगे, केवल टीचर्स आएंगे जो शासकीय कार्य करेंगे। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने यह निर्णय शहर व आसपास के एरिया में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मरीजों और बुधवार को दो कोरोना संक्रमित मरीजो की मौत के बाद लिया है। लॉकडाउन में पूरे शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा और संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग कराई जाएगी।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ बातचीत में डीएम ने बताया कि शहर के अलावा आसपास के शहरी स्वरूप वाले 15 इलाके रामपुर महावल, बहेरी, चंद्रशेखरनगर, माल्देपुर, हैबतपुर, परमन्दापुर, निधरिया, जेपीनगर नई बस्ती, जिराबस्ती, परिखरा, तिखमपुर, बहादुरपुर, अमृतपाली, सरसपाली व ओझा के छपरा में कोरोना के मामले आने की वजह से कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं।
इस तरह देखा जाय तो हर आधा किलोमीटर के अंदर हॉटस्पॉट था। इसी को देखते हुए पूरे बलिया शहर व उसके आसपास के इन 15 इलाकों में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में दवा व आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी।
जिला पूर्ति कार्यालय और जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में एक-एक कर्मचारी के पॉजिटिव मिलने के बाद इन कार्यालयों को भी बंदकर सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें। अगर विशेष परिस्थिति में निकलें भी तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।
मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं
अब बाहर कोई भी बिना मास्क पहने निकला तो उस पर जुर्माना की कार्रवाई तो होगी ही, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश दे दिया गया है।
नियंत्रण में रही स्थिति तो रोस्टर से खुलेंगी दुकानें
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि फिलहाल 10 जुलाई तक शहर और उसके आसपास के इलाके में लॉकडाउन किया गया है। अगर स्थिति नियंत्रित हुई तो ठीक, अन्यथा सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पूरे जनपद में लॉकडाउन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर स्थिति नियंत्रित हुई तो बाजारों में रोस्टर के अनुसार व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस बार रोस्टर थोड़ा अलग हटके होगा।
एक-एक घर का होगा सर्वे
10 जुलाई तक घोषित हुए लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान चलाकर एक-एक घर का सर्वे कराया जाएगा। घर में सबसे बात की जाएगी। घर में अगर वृद्ध या बीमारी से ग्रस्त कोई है तो उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। बताया कि इस बंदी का एक उद्देश्य यह भी है।
नगर में आवागमन पर रोक, शराब की दुकान भी बंद
बंदी के दौरान बलिया नगर में आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, ई-रिक्शा, जीप, टेंपो आदि 10 जुलाई तक नहीं चलेंगी। उन्होंने बताया कि बलिया शहर व इसके आसपास के नगरीय स्वरूप वाले इलाकों में देशी-विदेशी शराब तथा बीयर की दुकान भी बंद रहेगी। धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा।