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ऋण के लर्ए 31 जुलाई तक करे ऑनलाइन आवेदन
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बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकेश कुमार ने बताया है कि जनपद के दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनांतर्गत दुकान निर्माण हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में धनराशि रुपये बीस हजार स्वीकृत की जाती है। जिसमें रुपये पंद्रह हजार की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रुपये पांच हजार की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पांच वर्ष के लिए किराए पर दिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमट/हाथ ठेला क्रय हेतु आवेदक को वित्तीय सहायता के रूप में रुपये दस हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें रुपये सात हजार पांच सौ की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रुपये दो हजार पांच सौ की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र 31 जुलाई तक विभागीय वेबसाइट divyangiandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करने के उपरांत आवेदन पत्र समस्त वांछित संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन में प्रात: 10 बजे से शाम पांच बजे तक जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
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दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पांच वर्ष के लिए किराए पर दिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमट/हाथ ठेला क्रय हेतु आवेदक को वित्तीय सहायता के रूप में रुपये दस हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें रुपये सात हजार पांच सौ की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में तथा रुपये दो हजार पांच सौ की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र 31 जुलाई तक विभागीय वेबसाइट divyangiandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करने के उपरांत आवेदन पत्र समस्त वांछित संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन में प्रात: 10 बजे से शाम पांच बजे तक जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
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