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Ballia News: नाबालिग को जलाने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Thu, 20 Aug 2026 01:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 01:23 AM IST
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Accused sentenced to life imprisonment in case involving the burning of a minor
बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-8 प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने से हुई मौत के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दुबहड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में वादी की नाबालिग पुत्री पर अभियुक्त कृष्णा गुप्ता निवासी नगंवा ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में दुबहड़ थाने में हत्या, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई।
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