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Ballia News: आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
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बलिया। नाबालिग से दुष्कर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट कर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है।
विशेष पॉक्सो न्यायालय प्रथमकांत की अदालत में बुधवार को आरोपी को पेश किया गया, जहां से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि आरोपी उसका देवर लगता है। आरोप है कि फरवरी 2025 में वह पीड़िता के घर आया था और रात में कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष थी। सामाजिक लोक-लाज और बहन की शादी पर असर पड़ने के डर से उसने घटना की जानकारी नहीं दी।
पीड़िता का आरोप है कि बाद में आरोपी उसके पति के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने लगा। जान से मारने और शादी तुड़वाने की धमकी देने के साथ परिवार की अन्य महिलाओं के संबंध में भी अश्लील वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है।
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इस संबंध में पहले भी फेफना थाने में आईटी एक्ट और धमकी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता ने पुलिस पर पहले शिकायत नहीं दर्ज करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोतवाल प्रवीण सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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विशेष पॉक्सो न्यायालय प्रथमकांत की अदालत में बुधवार को आरोपी को पेश किया गया, जहां से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि आरोपी उसका देवर लगता है। आरोप है कि फरवरी 2025 में वह पीड़िता के घर आया था और रात में कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष थी। सामाजिक लोक-लाज और बहन की शादी पर असर पड़ने के डर से उसने घटना की जानकारी नहीं दी।
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पीड़िता का आरोप है कि बाद में आरोपी उसके पति के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने लगा। जान से मारने और शादी तुड़वाने की धमकी देने के साथ परिवार की अन्य महिलाओं के संबंध में भी अश्लील वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है।
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इस संबंध में पहले भी फेफना थाने में आईटी एक्ट और धमकी से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता ने पुलिस पर पहले शिकायत नहीं दर्ज करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोतवाल प्रवीण सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।