फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Accused of rape, rigorous imprisonment including fine

दुष्कर्म के अभियुक्त को अर्थदंड समेत सश्रम कारावास

Fri, 06 Nov 2020 06:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2020 06:32 PM IST
विज्ञापन
Accused of rape, rigorous imprisonment including fine
दुष्कर्म के अभियुक्त को अर्थदंड समेत सश्रम कारावास
विज्ञापन

- कोर्ट ने दोष सिद्घ पाते हुए अभियुक्त को सुनाई सजा
बलिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने अर्थदंड व सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि का आधा पीड़िता को प्रतिकर के रुप में अदा करने का आदेश दिया।

बता दें कि कोतवाली थाना के एक मोहल्ले की पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 15 फरवरी 2018 की रात सोनू यादव निवासी बेदुआ थाना कोतवाली ने मेरी 15 वर्षीय बेटी के कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता और परिजनों को धमकाते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले में न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए अर्थदंड व सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed