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दुष्कर्म के अभियुक्त को अर्थदंड समेत सश्रम कारावास
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दुष्कर्म के अभियुक्त को अर्थदंड समेत सश्रम कारावास
- कोर्ट ने दोष सिद्घ पाते हुए अभियुक्त को सुनाई सजा
बलिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने अर्थदंड व सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि का आधा पीड़िता को प्रतिकर के रुप में अदा करने का आदेश दिया।
बता दें कि कोतवाली थाना के एक मोहल्ले की पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 15 फरवरी 2018 की रात सोनू यादव निवासी बेदुआ थाना कोतवाली ने मेरी 15 वर्षीय बेटी के कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता और परिजनों को धमकाते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले में न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए अर्थदंड व सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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- कोर्ट ने दोष सिद्घ पाते हुए अभियुक्त को सुनाई सजा
बलिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने अर्थदंड व सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि का आधा पीड़िता को प्रतिकर के रुप में अदा करने का आदेश दिया।
बता दें कि कोतवाली थाना के एक मोहल्ले की पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 15 फरवरी 2018 की रात सोनू यादव निवासी बेदुआ थाना कोतवाली ने मेरी 15 वर्षीय बेटी के कमरे में घुसकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता और परिजनों को धमकाते हुए भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले में न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए अर्थदंड व सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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