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Ballia News: एक नवंबर को लगेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर
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बलिया। समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क कानूनी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक नवंबर को वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश और जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय के तत्वावधान में शिविर का आयोजन प्रस्तावित है।
शिविर में निर्बल एवं निर्धन वर्ग, दिव्यांगजन, बच्चे, महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पात्र लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध निः शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में भी बताया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (पूर्णकालिक) चंद्र प्रकाश तिवारी ने जनसामान्य से एक नवंबर को आयोजित होने वाले शिविर में पहुंचकर उपलब्ध सुविधाओं और विधिक सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
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शिविर में निर्बल एवं निर्धन वर्ग, दिव्यांगजन, बच्चे, महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पात्र लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध निः शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में भी बताया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संबंधित विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (पूर्णकालिक) चंद्र प्रकाश तिवारी ने जनसामान्य से एक नवंबर को आयोजित होने वाले शिविर में पहुंचकर उपलब्ध सुविधाओं और विधिक सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
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