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समस्याओं को लेकर कोटेदारों ने दी आंदोलन की चेतावनी
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बैरिया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर विभिन्न समस्याओं को लेकर कोटेदार संघ के तहसील अध्यक्ष रामजी तिवारी ने आंदोलन की घोषणा की है। कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हम राशन का उठान नही करेंगे।
कहा कि वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी किया गया था, उस अधिनियम के मुताबिक ई-पास मशीन से वितरण की बात कही गई है, लेकिन अधिनियम में यह भी शासनादेश है कि डोर डिलेवरी दी जाएगी। ऐसे में हमारी मांग है कि हमारे दुकान की खाद्यान्न हमारे घर तक पहुंचाई जाए, सही मात्रा व सही वजन मिले। प्रति कुंटल 250 रुपये कमीशन तथा 25 से 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। ई-पास मशीन में सही से आधार का फीडिंग व सर्वर मशीन दुरुस्त किया जाय। अन्यथा की स्थिति में अनिश्चित काल तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।
कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार हमें खाद्यान्न मिल रहा है लेकिन कोटेदारों का पूर्व की तरह किराया किराया, पल्लेदारी आदि उसी तरह लग रहा है। बताया कि ई-पास मशीन काम न करने की वजह से दो दिनों का काम 25 दिनों तक में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बाबत मार्केटिंग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि खाद्यान्न उठान करने के लिए 15 से 20 तारीख तक पैसा जमा किया जाता है और 21 से 31 तारीख तक खाद्यान्न का उठान होता है। दुकानदार अगर चलान जमा किए हैं तो उन्हें खाद्यान्न का उठान करना पड़ेगा। उपजिलाधिकारी लालबाबू दुबे ने कहा कि मामले से उच्चधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
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कहा कि वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी किया गया था, उस अधिनियम के मुताबिक ई-पास मशीन से वितरण की बात कही गई है, लेकिन अधिनियम में यह भी शासनादेश है कि डोर डिलेवरी दी जाएगी। ऐसे में हमारी मांग है कि हमारे दुकान की खाद्यान्न हमारे घर तक पहुंचाई जाए, सही मात्रा व सही वजन मिले। प्रति कुंटल 250 रुपये कमीशन तथा 25 से 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। ई-पास मशीन में सही से आधार का फीडिंग व सर्वर मशीन दुरुस्त किया जाय। अन्यथा की स्थिति में अनिश्चित काल तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।
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कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार हमें खाद्यान्न मिल रहा है लेकिन कोटेदारों का पूर्व की तरह किराया किराया, पल्लेदारी आदि उसी तरह लग रहा है। बताया कि ई-पास मशीन काम न करने की वजह से दो दिनों का काम 25 दिनों तक में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बाबत मार्केटिंग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि खाद्यान्न उठान करने के लिए 15 से 20 तारीख तक पैसा जमा किया जाता है और 21 से 31 तारीख तक खाद्यान्न का उठान होता है। दुकानदार अगर चलान जमा किए हैं तो उन्हें खाद्यान्न का उठान करना पड़ेगा। उपजिलाधिकारी लालबाबू दुबे ने कहा कि मामले से उच्चधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
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