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Ballia Crime: एक वर्ष पहले नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा, 30 हजार लगा जुर्माना
Sun, 01 Dec 2024 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2024 12:46 AM IST
सार
बलिया में एक वर्ष पहले नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
विस्तार
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने एक वर्ष पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी हर्ष राम उर्फ बाबी को 25 वर्ष की सजा और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह है मामला
कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार थाना फेफना में अभियुक्त हर्ष राम उर्फ बाबी निवासी बैकुंठपुर, थाना फेफना पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट सं.-आठ द्वारा किया जा रहा था।
मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त को दोष सिद्ध पाया। 25 वर्ष के सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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यह है मामला
कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार थाना फेफना में अभियुक्त हर्ष राम उर्फ बाबी निवासी बैकुंठपुर, थाना फेफना पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट सं.-आठ द्वारा किया जा रहा था।
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मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त को दोष सिद्ध पाया। 25 वर्ष के सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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