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...अब बिना अग्निशमन यंत्र के नहीं चलेंगे स्कूली वैन

Sat, 09 Feb 2019 11:46 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 09 Feb 2019 11:46 PM IST
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...अब बिना अग्निशमन यंत्र के नहीं चलेंगे स्कूली वैन
बलिया। अब बिना अग्निशमन यंत्र लगाए कोई भी स्कूली वाहन जनपद में नहीं चल सकेंगे। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ विजय भूषण ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि स्कूली वाहनों की जांच कर अग्निशमन यंत्र लगाए जाएं। अन्यथा की स्थिति में स्कूली वाहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जांच के लिए अग्निशमन विभाग की टीमें गठित कर दी गई हैं। यह स्कूली बसों की जांच करेंगी।
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पुलिस महानिदेशक ने भदोही जनपद के एचसी कांवेंट स्कूल के वाहन में 12 जनवरी 2019 को लगी आग में 14 से 15 बच्चों के गंभीर रूप से झुलसने के बाद निर्देश जारी किया है। निर्देश के क्रम में पुलिस उप महानिदेशक आजमगढ़ विजय भूषण ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच कराएं और अग्निशमन यंत्र हर हाल में लगवाएं। निदेश को देखते हुए एसपी ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी व थानाध्यक्षों को अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच कर अग्निशमन यंत्र लगवाने का निर्देश दिया है। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसपी के निर्देश पर अग्निशमन की टीमें गठित कर जांच आरम्भ कर दिया गया है। जिसमें बांसडीह, रसड़ा और बलिया में करीब एक दर्जन छोटे-बड़े वाहनों की जांच टीम ने किया और अग्निशमन यंत्र तत्काल लगाने का निर्देश दिया। चेताया कि अगर त्वरित अग्निशमन यंत्र नहीं लगाते हैं तो आपके विरूद्घ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस बाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी तबारक हुसैन ने बताया कि निर्देश के क्रम में कार्रवाई आरम्भ कर दिया गया है, जो आगे भी चलता रहेगा।
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प्रत्येक स्कूली बसों में न्यूनतम पांच किग्रा के एबीसी टाइप तथा आईएसआई मार्का से युक्त दो अग्निशमन यंत्र लगाना है। एक अग्निशमन यंत्र चालक के केबिन में तथा दूसरा आपातकालीन निकास द्वार के पास लगाना है। इसके अलावा चालक, कंडक्टर, महिला अस्सिटेंट, गार्ड को अग्निशमन यंत्र प्रशिक्षण देना होगा। जबकि छोटे वाहनों में एक पांच किग्रा का अग्निशमन यंत्र लगवाना अनिवार्य है। बता दें कि जनपद में करीब 500 से अधिक छोटी-बड़ी स्कूली वाहन पंजीकृत हैं।
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी तबारक हुसैन ने बताया कि स्कूली वाहन संचालक अपने-अपने वाहनों में अग्निशमन यंत्र लगवाकर विभाग को सूचित करें और विभाग में जांच करवा लें। जांच की फीस 10 से 60 रुपये है। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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