फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 10 आरोपियों की जमानत खारिज

बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 10 आरोपियों की जमानत खारिज

Mon, 18 Mar 2019 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2019 11:59 PM IST
विज्ञापन
बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 10 आरोपियों की जमानत खारिज
बलिया। बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों को गलत तरीके से कापियां लिखवाने तथा सामूहिक नकल के मामले में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने जिले के परानपुर इंटर कालेज से शिक्षकों तथा काफी लिखने वालों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। इस मामले में 10 आरोपियों के जमानत पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दयाराम की अदालत ने अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार प्रदेश में चल रहे यूपी बोर्ड की परीक्षा की सुचिता व नकल रोकने के मंशा अनुरुप वादी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अनाधिकृत जगह बाबा महेंद्र दास शहीद प्रवीण सिंह शिक्षण संस्थान छोटकी सेरिया बांसडीह में बड़ी संख्या में इंटरमीडिएट के छात्रों अनाधिकृत रुप से बोर्ड की कापियां प्राप्त कराकर उनसे पैसे लेकर नकल कराया जा रहा था। इसमें मौके पर आरोपी जयनारायण यादव, अखिलेश चौहान, भोला चौहान, हृदयानंद शाह, राहुल वर्मा, अनितेश वर्मा, शैलेश कुमार सिंह, अमर नाथ यादव, वीरेंद्र शुक्ला, जीतेंद्र कुमार शुक्ला को एसटीएफ ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर उन्हें उप्र सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, भादवि की धारा 409, 419,420 के तहत चालान कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दयाराम की अदालत ने सभी आरोपियों के जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed