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जनपद में धड़ल्ले से हो रहा पालीथिन का प्रयोग

Sat, 16 Mar 2019 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2019 12:20 AM IST
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जनपद में धड़ल्ले से हो रहा पालीथिन का प्रयोग
बलिया। दो अक्तूबर 2018 को प्रदेश में सभी तरह की पॉलिथीन कैरीबैग (पैकेजिंग मटेरियल को छोड़कर) पर रोक लगने के बावजूद जनपद बलिया में धड़ल्ले से पालीथिन का प्रयोग जारी है। जिन विभागों पर कार्रवाई का जिम्मा है, वे खुद इस मामले लापरवाही बरत रहे हैं।
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गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण में 15 जुलाई 2018 को सिर्फ 50 माइक्रॉन तक ही पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 15 अगस्त से थर्माकोल से बने सामानों को प्रतिबंधित किया गया था। जबकि दो अक्तूबर 2018 से प्रदेश में सभी तरह की पॉलिथीन कैरीबैग (पैकेजिंग मटेरियल को छोड़कर) पर पूर्णतया रोक लगा दिया गया। लेकिन अफसोस आज तक इस पर रोक नहीं लग सका। फल की दुकान पर फल लेने जाइए आपको पॉलिथीन पर मिलेगा। किराना दुकान पर कोई भी सामान लीजिए आपको पॉलिथीन ही मिलेगा। वह बात दीगर है कि हम ग्राहक भी जागरूक नहीं है और इसका विरोध नहीं करते हैं, हम भी चुपचाप उसी में ले लेते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया गया, उसी को अमल कराने वाले विभाग एकदम से सो गए हैं!
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नौ विभाग के पास है कार्रवाई का जिम्मा
बलिया। पॉलिथीन के प्रयोग करने पर कार्रवाई करने का अधिकार जिला प्रशासन, नगर निकाय, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण, वन, खाद्य एवं आपूर्ति, औद्योगिक विकास, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन विभाग को दिया गया है। जिला प्रशासन में नायब तहसीलदार तक को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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एक वर्ष जेल के साथ एक लाख तक का जुर्माना
बलिया। पॉलिथीन व प्लास्टिक की सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबंध का पहली बार उल्लंघन करने पर एक माह तक की सजा या न्यूनतम एक हजार और अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अर्थदंड देना होगा। दूसरी बार के उल्लंघन पर छह माह की जेल या न्यूनतम 5 हजार व अधिकतम 20 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। इसी तरह प्लास्टिक के कैरीबैग का विक्रय, वितरण, उत्पादन, भंडारण और परिवहन करने पर लगे प्रतिबंध का पहली उल्लंघन करने पर छह माह की जेल या न्यूनतम 10 हजार व अधिकतम 50 हजार तक का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार उल्लंघन पर एक वर्ष तक की सजा एवं न्यूनतम 10 हजार व अधिकतम एक लाख रुपये तक का अर्थदंड देना होगा।
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गुदरी बाजार से लगायत बिचला घाट पर बड़े पैमाने में है भंडारण
बलिया। सूत्र के मुताबिक नगर के गुदरी बाजार तथा बिचला घाट के इलाकों में आज भी थोक व्यापारी इसका अच्छा-खासा भंडारण करके रखा है। इसके बाद यहीं से मझौले व्यापारी पॉलिथीन को सीधे छोटे दुकानदार के पास पहुंचा रहा है। लेकिन अफसोस वहां तक पहुंचना शायद विभागों के बस की बात नहीं है।

वर्जन:
प्लास्टिक पर प्रतिबंध अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। वहीं, विभागों द्वारा जिम्मेदारी सौंपने के बाद उस पर लापरवाही बरतना कहीं से भी क्षम्य नहीं है। जिन-जिन विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उनसे अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मंगवाऊंगा।
राम आसरे, एडीएम
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