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Ballia News: नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद

Tue, 27 Jun 2023 11:05 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jun 2023 11:05 PM IST
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10 years imprisonment for abducting and raping a minor
बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अभियुक्त लाखा वर्मा उर्फ वीर बहादुर वर्मा पुत्र द्वारिका वर्मा निवासी के खिलाफ दोष साबित पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 65000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा ने थाना बांसडीह रोड में तहरीर दी थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को 20 जून को लाखा वर्मा उर्फ वीर बहादुर वर्मा पुत्र द्वारिका वर्मा बहला फुसलाकर भगा ले गया। बांसडीह रोड थाने में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले का विचरन प्रारंभ किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन और अवलोकन करने तथा अभियोजन की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया। लाखा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास वह कुल 65000 के अर्थदंड से दंडित किया।
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