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Bahraich News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा
Fri, 01 Aug 2025 01:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:15 AM IST
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बहराइच। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को बृहस्पतिवार को अपर सत्र कोर्ट एफटीसी ने सात वर्ष के कारावास के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कैसरगंज निवासी एक महिला ने 14 दिसंबर, 2008 को थाने में एक शिकायती पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि वह अपने लड़के के साथ हरनी चौराहे पर चंडीगढ़ में मजदूरी कर रहे दो अन्य लड़कों से फोन पर बात करने आई थीं। इस दौरान उनकी 10 वर्षीय पुत्री घर पर मौजूद थी। उसी समय कैसरगंज के गोबरे पुरवा दाखिला उसरा निवासी विक्रम मौका पाकर उनके घर गया और पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस शिकायत पर पुलिस ने विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी आनंद शुक्ल की कोर्ट में हुई। जिसमें विक्रम को सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी आनंद शुक्ल की कोर्ट में हुई। जिसमें विक्रम को सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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