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बिना पंजीकरण के सड़क की पटरियों पर नहीं लगा सकेंगे दुकान

Wed, 26 Jun 2019 11:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jun 2019 11:21 PM IST
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बहराइच। सड़क की पटरियों पर दुकान लगाने वाले फेरी व्यवसायियों का पंजीकरण होगा। बिना पंजीकरण के अब शहर में कारोबार नहीं कर सकेंगे। पंजीकरण के बिना कारोबार करने पर संबंधित जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।
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नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पथ विक्रेताओं के लिए सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना चला रही है। इस योजना के तहत मौके पर ही पहुंचकर बायोमीट्रिक सिस्टम से दुकानदारों का निशुल्क स्मार्ट कार्ड बनाया जायेगा। सभी पथ विक्रेताओं के लिए सरकार ने स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है। अब शहर में पटरियों पर बिना स्मार्ट कार्ड के कोई भी दुकान नहीं लगा पायेगा।
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अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण कार्य के लिए लखनऊ के गोमतीनगर की निजी एजेंसी केडीसी प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ऐसे सभी दुकानदार जो सड़क की पटरियों पर दुकान लगाते हैं, या फेरी का व्यवसाय करते हैं, अपने पास आधार कार्ड और मोबाइल जरूर रखें ताकि मौके पर ही कर्मचारी उनका बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड बना सकें।
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बताया कि कार्यदायी एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार सिंह के मोबाइल नंबर 9415867015 व सहायक सुनील सिंह के मोबाइल 9670130700 पर संपर्क कर बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ईओ ने बताया कि स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसे दुकानदार जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वे पटरियों पर दुकान नहीं लगा पायेंगे। उन पर कार्रवाई भी होगी। इओ ने बताया कि इस मामले में संबंधित कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर, सहायक, परियोजना अधिकारी डूडा तथा सभासदों के साथ बैठक कर रूपरेखा तय कर ली गयी है।
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