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Bahraich News: महिला के हत्यारे को उम्रकैद
Fri, 11 Jul 2025 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 11 Jul 2025 12:42 AM IST
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बहराइच। कैसरगंज क्षेत्र के उदितपुरवा गांव निवासी अभियुक्त को जिला न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को महिला की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
उदितपुरवा गांव निवासी रामेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह तीन भाई है। बड़े भाई सुरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। वह अपनी पत्नी मंजूदेवी के साथ मौजूदा समय पंजाब में रहता है। उसका गांव में आना-जाना रहता था।
उसने अपने भाई अमरनाथ सिंह से अपने हिस्से की जमीन के बंटवारे की बात की थी। इसी को लेकर उसका भाई रंजिश रखने लगा था। रामेंद्र ने कहा कि 21 जनवरी 2019 को उसकी पत्नी घर के सामने बर्तन धो रही थी। वह शौच के लिए गया था। उसी दौरान अमरनाथ ने बांके से पत्नी पर हमला बोल दिया। उसके पहुंचने पर अमरनाथ भाग गया।
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पत्नी की मौत हो मौके पर ही हो गई। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश सतेंद्र कुमार की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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उदितपुरवा गांव निवासी रामेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह तीन भाई है। बड़े भाई सुरेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। वह अपनी पत्नी मंजूदेवी के साथ मौजूदा समय पंजाब में रहता है। उसका गांव में आना-जाना रहता था।
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उसने अपने भाई अमरनाथ सिंह से अपने हिस्से की जमीन के बंटवारे की बात की थी। इसी को लेकर उसका भाई रंजिश रखने लगा था। रामेंद्र ने कहा कि 21 जनवरी 2019 को उसकी पत्नी घर के सामने बर्तन धो रही थी। वह शौच के लिए गया था। उसी दौरान अमरनाथ ने बांके से पत्नी पर हमला बोल दिया। उसके पहुंचने पर अमरनाथ भाग गया।
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पत्नी की मौत हो मौके पर ही हो गई। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश सतेंद्र कुमार की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।