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सूचना अयोग ने एडीएम पर लगाया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2016 10:31 PM IST
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आरटीआई कार्यकर्ता को सूचनाएं नहीं देने पर सूचना आयोग ने एडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोषाधिकारी को उनके वेतन से कटौती का आदेश भी राज्य सूचना आयुक्त ने दिए हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र में जगतापुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशनालाल नाविक ने जनसूचना अधिकार के तहत एडीएम विद्याशंकर सिंह से सूचनाएं मांगी थीं।
सूचना नहीं मिलने पर आयोग ने दो फरवरी को उनको तलब किया था। उनके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे लेखपाल उमेश पाठक ने पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी थी। आयोग ने पत्र दिलाते हुए सूचनाएं देने के निर्देश दिए थे।
राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि अभी तक वादी को सूचनाएं नहीं दी गई हैं। एडीएम भी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। इस पर आयोग ने फैसला सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूले जाने का आदेश जारी किया है।
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सूचना नहीं मिलने पर आयोग ने दो फरवरी को उनको तलब किया था। उनके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे लेखपाल उमेश पाठक ने पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी थी। आयोग ने पत्र दिलाते हुए सूचनाएं देने के निर्देश दिए थे।
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राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि अभी तक वादी को सूचनाएं नहीं दी गई हैं। एडीएम भी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। इस पर आयोग ने फैसला सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूले जाने का आदेश जारी किया है।
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