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निर्दोष को हिरासत में रखने पर पुलिस को देना पडे़गा 25 हजार का जुर्माना
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शासन ने संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए
संवाद न्यूज एजेंसी
खेकड़ा। अब बेवजह निर्दोष लोगों को अवैध हिरासत में रखने पर पुलिस को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये देने पडे़ंगे। शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।
शासन ने संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर अनुच्छेद का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। यदि पुलिस अनुच्छेद-21 का पालन नहीं करती और किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखेगी तो पीड़ित के निर्दोष सिद्ध होने पर उसे मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये देने पडे़ंगे। हालांकि अवैध हिरासत में रखने पर पीड़ित को पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी युवराज सिंह ने बताया कि शासन ने संविधान के अनुच्छेद-21 के पालन करने के निर्देश दिए है। इसके लिए कोतवाली में सूचना बोर्ड भी लगवाया गया है। पुलिस टीम को इस संबंध में अमल किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
खेकड़ा। अब बेवजह निर्दोष लोगों को अवैध हिरासत में रखने पर पुलिस को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये देने पडे़ंगे। शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।
शासन ने संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर अनुच्छेद का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। यदि पुलिस अनुच्छेद-21 का पालन नहीं करती और किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखेगी तो पीड़ित के निर्दोष सिद्ध होने पर उसे मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये देने पडे़ंगे। हालांकि अवैध हिरासत में रखने पर पीड़ित को पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी युवराज सिंह ने बताया कि शासन ने संविधान के अनुच्छेद-21 के पालन करने के निर्देश दिए है। इसके लिए कोतवाली में सूचना बोर्ड भी लगवाया गया है। पुलिस टीम को इस संबंध में अमल किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए है।
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