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Baghpat News: एलईडी खराब होने पर पूरी धनराशि वापस लौटाने के आदेश

Wed, 06 Dec 2023 05:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 06 Dec 2023 05:57 PM IST
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Order to return full amount if LED gets damaged
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। एलईडी खराब होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जुर्माना लगा दिया। इसमें आयोग ने फोक्सस्काई कंपनी को नई एलईडी देने या फिर एलईडी की पूरी धनराशि और मानसिक क्षति और वाद व्यय के पांच हजार रुपये वापस देने के आदेश दिए।

मीतली गांव के रहने वाले अरुण कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आठ दिसंबर 2022 को परिवाद दायर किया था। इसमें अरुण कुमार ने बताया कि उसने खेकड़ा के जैन रोड स्थित प्रोपराइटर यूनिटेक कम्प्यूटरर्स से 16 जून 2022 को फोक्सस्काई कंपनी की एक एलईडी 35 हजार 300 रुपये में खरीदी थी। इसकी वारंटी दी गई। आरोप लगाया कि खरीदने के कुछ दिन बाद ही एलईडी हैंग होने लगी तो उसने विक्रेता को फोन कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कराया गया। इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह ने फैसला सुना दिया। इसमें अयोग के अध्यक्ष ने फोक्सस्काई इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटिड साहिबाबाद और प्रोपराइटर यूनिटेक कम्प्यूटर्स को उपभोक्ता को नई एलईडी या फिर उसकी पूरी धनराशि और वाद व्यय और मानसिक क्षति के पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए।
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